
उत्तर बस्तर कांकेर, 11 अप्रैल 2025/ कलेक्टर श्री निलेश महादेव क्षीरसागर द्वारा छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा उनके आश्रित ग्रामों में 14 से 20 अप्रैल 2025 तक ग्राम सभा आयोजन हेतु निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम सभाओं का आयोजन अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर तथा समय-सारणी बनाकर तिथि निर्धारित करें ताकि एक ही तिथि को ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में उसी तिथि में ग्रामसभा का आयोजन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्रामसभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे एवं ग्रामसभा का आयोजन सही ढंग से हो सकेगा।
कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल, सहगोचर स्थानों पर चस्पा कर मुनादी कराएं। साथ ही ग्रामसभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के बाद लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग कर वीडियो को ‘ग्रामसभा निर्णय’(GS NIRNAY ) मोबाईल एप में अपलोड कर ग्रामसभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्रामसभा पोर्टल https://meetingonline.gov.in एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराकर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन जिला कार्यालय को 23 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
उत्तर बस्तर कांकेर, / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 हजार रूपये और सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्तियों के लिए 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।
भानुप्रतापपुर तहसील सुभाषपारा निवासी श्रीमती अंजली बिश्वास की सड़क दुर्घटना में घायल होने पर 10 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार भानुप्रतापपुर थाना अंतर्गत ग्राम साल्हे निवासी सुरेश कोसमा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती सतवन्तीन के लिए 25 हजार रूपए और पुजारीपारा कलंगपुरी निवासी यामिनी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती बजईबाई के लिए 25 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।




