Featureछत्तीसगढ़

उप निर्वाचन के तहत चारामा की मदिरा दुकानों व अहातों के लिए शुष्क दिवस घोषित

उत्तर बस्तर कांकेर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों में आम/उप निर्वाचन-2026 हेतु मतदान दिवस 30 मई को शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त तिथि को देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान चारामा तथा देशी एवं विदेशी मदिरा अहाता चारामा को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 30 मई 2026 को शाम 05 बजे से मतदान समाप्ति तक पूर्ण रूप से बंद रखने के लिए शुष्क अवधि/शुष्क दिवस घोषित किया गया है। अर्थात मतदान अवधि में संबंधित क्षेत्र में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

Related Articles

Back to top button