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आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

उत्तर बस्तर कांकेर, 27 मार्च 2025/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने, तालाब और नदी में डूबने से मृत्यु हो जाने के तीन प्रकरण में उनके निकटतम परिजनों को चार-चार लाख रुपए के मान से कुल 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। तहसील दुर्गूकोंदल के ग्राम कोण्डे निवासी 30 वर्षीय राजेन्द्र तारम की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती मानबाई तारम को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम कन्हारगांव निवासी 67 वर्षीय श्रीमती सुक्को बाई की तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परमेश्वर गोटा को चार लाख रूपए तथा सरोना तहसील के ग्राम घोटियावाही निवासी 49 वर्षीय आसिन बाई मंडावी की मृत्यु नदी में डूबने से हो जाने पर उनके आश्रित श्रवण कुमार और सरोज बाई को संयुक्त रूप से चार लाख रूपए की सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।

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