
उत्तर बस्तर कांकेर, 19 जुलाई 2024/जिले में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वयं का रोजगार शुरू करने हेतु बैंक प्रवर्तित योजना के तहत् 30 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। प्रभारी कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि अंत्योदय स्वरोजगार योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग एवं आदिवासी स्वरोजगार योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए आवेदक संबंधित जाति वर्ग के साथ जिले का मूल निवासी के साथ ही उनके परिवार की वार्षिक आय 01 लाख 50 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर सरपंच एवं पटवारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए और जन्मतिथि दर्शित 5वीं, 8वीं अथवा 10वीं की अंकसूची सहित आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र, 2 पासपोर्ट साईज फोटो तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ 10 रूपए के स्टाम्प पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण अनुदान का लाभ नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र अनिवार्य है।
उपरोक्त सभी पात्रता रखने वाले आवेदक अपना आवेदन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर कलेक्ट्रेट कम्पोजिट भवन प्रथम तल कक्ष क्रमांक 06 में 30 जुलाई तक कार्यालयीन समय तक आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला अंत्यावसायी विभाग कांकेर से सम्पर्क कर सकते हैं।




