Featureछत्तीसगढ़

छात्राओं को विधिक जानकारी देकर आत्मरक्षा एवं अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

कोण्डागांव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम, रिगरी के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल श्रीमती सौम्या राय के नेतृत्व में अधिकार मित्र चमेली यादव के प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास धनोरा, जिला-कोण्डागांव (छ०ग०) में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को उनके कानूनी अधिकरों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी प्रदान करना तथा बाल संरक्षण, साइबर सुरक्षा, एवं निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक कर उन्हें सुरक्षित, जागरूक एवं सशक्त नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना।
कार्यकम में अधिकार मित्र चमेली यादव ने छात्राओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, पॉक्सो अधिनियम, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श, यातायात नियमों का पालन तथा नालसा हेल्प लाइन नम्बर 15100 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या या सहायता की आवश्यकता होने पर निःशुल्क विधिक विधिक सहायता की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। शिविर के दौरान छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न कानूनी विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका संतोषजनक समाधान किया गया, साथ ही उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, शिक्षा को प्राथमिक देने, बाल विवाह एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने तथा साइबर माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम के अंत में छात्राओं से आव्हान किया गया कि वे स्वयं कानूनी रूप से जागरूक बनें तथा परिवार एवं समाज के अन्य लोगों को भी विधिक अधिकारों एवं सरकारी सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक करें, जिससे एक न्यायपूर्ण, सुरक्षित एवं सशक्त समाज का निर्माण हो सके।

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