
उत्तर बस्तर कांकेर, 16 मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोक सभा निर्वाचन-2024 की घोषणा की जा चुकी है तथा जिला उत्तर बस्तर कांकेर में आगामी 26 अप्रैल को मतदान और 04 जून को मतगणना होगी। निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। जिले में लोक शांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी किए जाएंगे। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने जिले में लोकसभा आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) एवं (2) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र (जैसे-बंदूक, रायफल, रिवॉल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलेगा। उक्त आदेश ऐसे शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियां पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य-संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक हो। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं। जिले में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आज से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।



