उत्तर बस्तर कांकेर, 01 मार्च 2024/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत् अधिकारों का प्रयोग करते हुए नाला में डूबने और सर्प काटने के प्रकरण में उनके आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। कलेक्टर द्वारा सरोना तहसील के ग्राम लेण्डारा निवासी 65 वर्षीय बिसनाथ नेताम की नाला में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती मिलखो बाई और ग्राम सोनपुर निवासी 48 वर्षीय श्रीमती मीना नेताम की मृत्यु सर्प काटने से होने के कारण उनके आश्रित श्री कचरूराम नेताम के लिए चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।



