छत्तीसगढ़

रायपुर में अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम का बुलडोजर, दो एकड़ जमीन पर बनी कॉलोनी ध्वस्त

रायपुर : नगर निगम जोन-10 कमिश्नरी ने रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड की दावड़ा कॉलोनी में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। करीब 2 एकड़ निजी भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के छोटे-छोटे प्लॉट काटकर बेचे जा रहे थे। शिकायतें मिलने के बाद नगर निवेश टीम ने स्थल निरीक्षण किया, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि जमीन मालिक चिन्मय दावड़ा द्वारा कांक्रीट रोड बनाकर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि चिन्मय दावड़ा ने नगर निगम से बिना विकास शुल्क भरे और बिना अनुमति लिए प्लॉटिंग की थी। कॉलोनी में बिजली, पानी, सड़क और नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। ऐसे में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ता और नागरिक असुविधा के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराते।

कांक्रीट रोड तोड़ी गई, कानूनी कार्रवाई की तैयारी
नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर दावड़ा कॉलोनी में बनाई गई कांक्रीट रोड को तोड़ दिया गया। अब चिन्मय दावड़ा के खिलाफ नगर निगम एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अब तक 329 मामलों में कार्रवाई
नगर निगम अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्ष 2019 से फरवरी 2025 तक कुल 329 अवैध प्लॉटिंग के मामलों में नगर निगम अधिनियम की धारा 292(ग) के अंतर्गत कार्रवाई की जा चुकी है।

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