
थाना चिल्हाटी क्षेन्त्रार्गत ग्राम हालमकोड़ो निवासी आरोपी को देशी कच्ची महुआ शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया।
थाना चिल्हाटी क्षेन्त्रार्गत ग्राम हालमकोड़ो निवासी आरोपी निकलेश हारमें के कब्जे से 20 लीटर देशी कच्ची महुआ शराब जप्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।
20/09/2024/ जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी/आरोपी निकलेश हारमें पिता रमेश हारमें उम्र 30 साल साकिन हालमकोड़ो थाना चिल्हाटी जिला मोहला मानपुर अं0 चौकी के खिलाफ अप0 क्रं. 76/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कार्यवाही कर विवेचना में लिया गया ।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला मोहला मानपुर अं0चौकी श्रीमान यशपाल सिंह (भापुसे0) के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मोहला मानपुर अं0चौकी श्रीमान मंयक गुर्जर (भा0पु0से0) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी श्रीमान पीताम्बर पटेल व श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय अं0चौकी श्री अर्जुन कुमार कुर्रे़ के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रविशंकर डहरिया के नेतृत्व में दिनांक 19.09.2024 को जरिये मुखबीर से सुचना मिला कि आरोपी निकलेश हारमें पिता रमेश हारमें उम्र 30 साल साकिन हालमकोड़ो थाना चिल्हाटी जिला मोहला मानपुर अं0 चौकी छ0ग0 ने एक सफेद रंग के प्लास्टिक जेरीकेन 20 लीटर क्षमता वाले में करीबन 20 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती करीबन 4000/रूपये को समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 46/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।

उक्त कार्यवाही सउनि प्र0 आर0 114 चेतन घरेन्द्र , आर0 436 लोमेश जांगड़े, आर0 254 मन्नूराम नेताम, का सराहनीय योगदान रहा ।



