Featureकांकेरछत्तीसगढ़

ग्राम सभा का आयोजन 23 से 28 जनवरी तक

उत्तर बस्तर कांकेर, कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में दिए गए प्रावधानों के तहत जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा उनके आश्रित ग्रामों में 23 से 28 जनवरी तक ग्राम सभा आयोजन के लिए सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है। जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर तथा समय-सारणी बनाकर ग्राम सभा का आयोजन किया जावे, एक ही तिथि में ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन न किया जाए। उन्हांेने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे एवं ग्राम सभा का आयोजन सही ढंग से हो सकेगा।
कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए ग्राम सभा आयोजन की जानकारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पदधारी सरपंच तथा पंचों को दी जाए, जो अपने क्षेत्र के सदस्यों को ग्राम सभा में उपस्थित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल, सहगोचर स्थानों पर चस्पा व मुनादी कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। ग्रामसभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के बाद लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग कर वीडियो को ‘‘ग्रामसभा निर्णय’’ (GS NIRNAY) मोबाईल एप में अपलोड कर ग्रामसभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल  https://meetingonline.gov.in/ एवं   GPDP  पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराकर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन जिला कार्यालय को 30 जनवरी 2026 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

Related Articles

Back to top button